No Vaccine No attendance to workplace अगर टीका नहीं लगाए हो तो किसी भी शाॅप पर नहीं जा सकते

HRSD Ministry मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया है सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए कोरोनावायरस वैक्सीन होना अनिवार्य है।

यदि आपको टीका नहीं लगाया गया तो क्या होगा?

इसका मतलब यह है कि यदि आपको टीका नहीं लगाया गया है, तो आप अपने नियोक्ता द्वारा प्रबंधित दुकान, कार्यालय, कारखाने, रेस्तरां या किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते।

यदि आपके काम की प्रकृति इसकी अनुमति देती है तो आपका नियोक्ता आपको दूर से काम करने की अनुमति दे सकता है।

यदि आपको टीका नहीं लगाया गया है और आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके नियोक्ता को बिना उपस्थिति के आपका वेतन काटने की अनुमति दी जाएगी।

क्या करें?

मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों से अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वापसी के लिए वैक्सीन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुरू करने का आह्वान किया है।

The date of Implementation

यह फैसला वायरस के प्रसार को रोकने के सरकार के प्रयासों के तहत आया है। मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया और तारीख को स्पष्ट करेगा।

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تشترط الحصول على اللقاح للحضور إلى مقرات العمل. pic.twitter.com/LcgmRGzC66

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 7, 2021

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