companies & kaffel Labor ministry\’ new low 2020 tightens you should know?

Labor ministry tightens kaffel and companies

सऊदी अरब में किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज की सरकार ने गैर मुल्की workers को अब तक की सबसे बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब में काम कर रहे कामगारों को passport खुद अपने पास रखने का अधिकार मिल गया है। जो kaffel and companies कामगारों का पासपोर्ट अपने पास रखेगी उसपर सरकार ने अब जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

सऊदी अरब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक Labor ministry के इस नए कानून में कामगारों का passport अपने पास रखने वाले kaffel and companies पर 2 हज़ार रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर कफ़ील या कंपनी ने दोबारा ऐसा किया तो जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया जाएगा।

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Labor ministry के मुताबिक foreign workers को Contract की कॉपी न देने वाले कफ़ील या कंपनी पर 5 हज़ार रियाल जुर्माना किया जाएगा। कामगारों से कॉन्ट्रैक्ट से हटकर दूसरे काम लेने वाले kaffel and companies पर नए कानून के तहत 15 हज़ार रियाल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर कामगारों से कफ़ील या कंपनी ऐसे खर्चे के लिए कहे जो खुद उसे करना है तो भी जुर्माने की रकम 15 हज़ार रियाल तय की गई है।

Labor ministry tightens kaffel and companies

क्रम संख्याViolation of rulesPenalty
1कामगारों को पासपोर्ट न देना2,000 सऊदी रियाल
2कामगारों को कंट्रेक्ट की कापी ने देना5,000 सऊदी रियाल
3कामगारों से कंट्रेक्ट से अलग दूसरे काम कराना15,000 सऊदी रियाल
4सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों को न मानना25,000 सऊदी रियाल
5सऊदी कामगारों के बारे में गलत जानकारी25,000 सऊदी रियाल
6विदेशी कामगारों को वीज़ा बेचना50,000 सऊदी रियाल

Labor ministry new Law

नए कानून के मुताबिक foreign workers की तनख्वाह में देरी, ओवर टाइम काम कराने के लिए के दबाव बनाना, ओवर टाइम काम के पैसे न देना, साप्ताहिक छुट्टी या सरकारी छुट्टी के दिन काम के लिए दबाव बनाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कामगारों से कफ़ील या कंपनी की तरफ से ज़्यादा गर्मी या खराब मौसम में बगैर एहतियात के काम कराने वाले कफ़ील या कंपिनियों के खिलाफ भी 25 हज़ार रियाल जुर्माने और कार्रवाई की बात कही गई है।

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Labor ministry के नए कानून में अगर कोई kaffel and companies कम से कम 12 फीसदी सऊदी लोगों को ट्रेनिंग नहीं देती है तो उसके खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किसी कंपनी ने सऊदी लोगों की जाली भर्ती का दावा किया तो उसपर 25 हज़ार रियाल का जुर्माना होगा। अगर किसी कंपनी ने सऊदी लोगों के लिए रिजर्व नौकरियों पर गैर मुल्की लोगों को काम पर रखा, तो ऐसी कंपनी को पांच साल के लिए बंद कर दिया जायेगा।

सऊदी अरब की Labor ministry ने सबसे ज़्यादा जुर्माना वीज़ा को बेचने वालों पर तय किया है।
मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि बाहरी लोगों को वीज़ा बेचने पर 50 हज़ार रियाल का जुर्माना किया जाएगा। बगैर लाइसेंस के विदेशी कामगारों को काम पर रखने पर 45 हज़ार रियाल जुर्माना भरना होगा।

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जो नौकरियां औरतों के लिए तय की गई हैं उन पर अगर मर्द काम करते मिले तो kaffel and companies पर 10 हज़ार रियाल हर व्यक्ति की दर से जुर्माना लिया जाएगा। यही नहीं कंपनी को एक साल के लिए बंद भी किया जाएगा। मर्द कामगारों के साथ औरतों को काम करने पर मजबूर करने, या फिर पाबंदी के वक्त औरतों को काम के लिए मजबूर करने पर 5 हज़ार से 10 हज़ार रियाल तक जुर्माना तय किया गया है।

Labor ministry ने साफ कहा है कि लाइसेंस हासिल किये बगैर आफिस में भर्ती का अमल शुरू करने या मिनिस्ट्री में अपनी सर्विस रजिस्टर्ड न करने पर 10 हज़ार रियाल का जुर्माना होगा। कंपनी की तरफ से गलत जानकारी देने पर 25 हज़ार रियाल और सरकारी अफसरों की तहकीकात में किसी भी प्रकार का विघ्न डालने पर 10 हज़ार रियाल जुर्माना होगा।

कानून में साफ कहा गया है कि दोबारा गलती करने पर जुर्माने की रकम दोगुना कर दी जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना एक महीने के अंदर अदा करना होगा। जुर्माना वक्त से अदा न करने वालों को कानून का उल्लंघन माना जाएगा। कफ़ील या कंपनियां किसी भी तरह के जुर्माने या कार्रवाई के खिलाफ 60 दिन के अंदर अपील दाखिल कर सकती हैं।

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